सुकमा (वीएनएस)। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार छत्तीसगढ़ ने प्रशासकीय कार्य की सुविधा की दृष्टि से कार्यों के त्वरित निराकरण के लिए मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 87 (1) सी के अधीन मोटर कैब / मैक्सी कैब के अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी करने का प्रत्यायोजन समस्त जिला परिवहन अधिकारी सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि इसके अंतर्गत जिले में संचालित मोटर कैब या मैक्सी कैब वाहनों के अस्थायी परमिट जिला परिवहन कार्यालय सुकमा द्वारा जारी किया जाएगा।