गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) लड़ाकू सामान्य कर्तव्य समूह 'सी' पदों की भर्ती के नियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जिसके तहत प्रत्येक भर्ती वर्ष में कांस्टेबल (सामान्य कर्तव्य) के पद पर भर्ती के लिए पचास प्रतिशत रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी।
यह अधिसूचना सहायक सब-इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी), हेड कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) पदों के लिए वर्ष 2011 में जारी भर्ती नियमों का स्थान लेती है। नए नियम इस माह की 27 तारीख को राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो गए हैं।
अधिसूचना के अनुसार, कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) की भर्ती सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति, पुनर्नियोजन और पारिश्रमिक के माध्यम से की जाएगी। पूर्व अग्निवार कर्मियों को लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण से छूट दी जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में नोडल बल पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती करेगा। दूसरे चरण में शेष 50 प्रतिशत पदों के साथ-साथ पहले चरण में रिक्त रह गए पदों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीर के पहले बैच के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक की छूट मिलेगी, जबकि बाद के बैचों को तीन साल तक की छूट दी जाएगी।